बिना फिटनेस और परमिट के दौड़ रही यात्री बसों पर आरटीओ विभाग की चालानी कार्यवाही
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए वाहन मालिकों को भी लगाई फटकार
एम पी 14 न्यूज
(परितोष राजगुरू, सीतामऊ)
मंगलवार दोपहर सीतामऊ के लदुना चौराहा पर परिवहन विभाग की अधिकारी पूजा मुकाती दलबल के साथ पहुंची एवं मंदसौर से सुवासरा , शामगढ़ की ओर आने जाने वाली यात्री बसों एवं बड़े व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस व परमिट के कागजात चेक किए जिसमें मंदसौर से शामगढ़ एवं महिदपुर की ओर जाने वाली कुछ बसों में परमिट, फिटनेस और बीमा की कमी पाई गई
मौके पर जब परिवहन विभाग की अधिकारी पूजा मुकाती ने चालानी कार्रवाई करना प्रारंभ की तो कुछ वाहन मालिकों ने मंदसौर और सीतामऊ से ही नेता नगरी का दबाव डलवाने का भी प्रयास किया
चालानी कार्रवाई करते समय परिवहन विभाग की अधिकारी का फोन भी लगातार बजता रहा इसके बाद स्वयं परिवहन विभाग की अधिकारी ने एक यात्री बस के चालक को कड़े शब्दो में हिदायत दी कि अब अगर किसी नेता से बस छोड़ने के लिए फोन लगवाया तो सभी लोगो पर वैधानिक कार्यवाही करूंगी
मौके पर ही अपना फोन स्विच ऑफ कर परिवहन विभाग के दल ने चालानी कार्रवाई प्रारंभ की एवं जिन वाहनों के फिटनेस, परमिट, बीमा में कमी पाई गई उन पर कार्यवाही की गई
कार्यवाही के दौरान लदुना चौराहा पर रोकी गई एक यात्री बस में मंदसौर से सीतामऊ आने वाले यात्रीगण भी सवार थे यात्रियों को दुविधा ना हो इसके लिए यातायात के जवान को बस के साथ भेजकर सभी यात्रियों को बस स्टैंड सीतामऊ पर उतरवा कर फिर बस को लदुना चौराहा लाया गया जिन बस चालकों ने पूरे कागजात बताए उन्हें रवाना किया गया
शासन के नियमानुसार यात्री बसों के ऊपर फिटनेस, बीमा एवं परमिट की जानकारी दिनांक के साथ चिन्हित करवाना अनिवार्य है लेकिन यह पाया गया कि अधिकांश यात्री बसों में परमिट बीमा रिन्यू होने के बाद भी पहले से दर्ज जानकारी को अपडेट नहीं किया गया इसके बाद मौके पर परिवहन विभाग की अधिकारी द्वारा पेंटर को बुलाया गया एवं बस के ऊपर लगी प्लेट में परमिट, बीमा, फिटनेस की जानकारी मय दिनांक के दर्ज करवाई गई
कार्यवाही के दौरान परिवहन विभाग की अधिकारी पूजा मुकाती द्वारा वाहन चालकों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए भी फटकार लगाई गई एवं नियमानुसार चालानी रसीद बनाई गई
क्या है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट ?
देश भर में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्यप्रदेश समेत कई राज्यों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाने वालों के चालान काटे जा रहे हैं यह एक तरह की नंबर प्लेट है, जिसे वाहन मालिक की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को एल्युमिनियम से तैयार किया जाता है इस प्लेट पर बाईं ओर के ऊपरी कोने पर क्रोमियम आधारित एक होलोग्राम लगा होता है, जिसमें वाहन की पूरी डिटेल होती है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर सुरक्षा के लिए यूनिक लेजर कोड भी होता है यह कोड हर वाहन के लिए अलग-अलग होता है खास बात यह है कि इस कोड को आसानी से हटाया नहीं जा सकता है नए वाहनों के साथ ही इसे पुराने वाहनों पर भी लगाना जरूरी है
अगर कभी कहीं कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो वाहन पर लगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट से वाहन के मालिक समेत तमाम जरूरी जानकारी मिल जाती है इससे वाहन सवार के परिजनों तक जानकारी पहुंचाई जा सकती है
अगर यह प्लेट एक बार टूट जाए तो फिर इसे जोड़ा नहीं जा सकता है कोई भी इस प्लेट को कॉपी कर के नकली प्लेट नहीं बना सकता है प्लेट के चोरी होने या दूसरे वाहन में दुरुपयोग होने की आशंका बहुत कम हो जाती है, जो कि आपके वाहन की सुरक्षा के लिए जरूरी है
सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के नियम 50 के मुताबिक, 1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद खरीदे गए सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहन पाए जाने पर पहली और दूसरी बार जुर्माने का प्रावधान है तीसरी बार में वाहन को जब्त कर लिया जाएगा अगर आप हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो बुकिंग रसीद दिखाने पर चालान नहीं लगेगा